प्रदेश में अंग्रेजी शराब पर सेस से वसूली जाने वाली धनराशि का एक प्रतिशत हिस्सा आपदा या किसी आकस्मिक दुर्घटना में अनाथ व बेसहारा बच्चों, किशोरियों और आर्थिक रूप से कमजोर, निराश्रित व वृद्ध महिलाओं पर खर्च हो सकेगा। प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री इस धनराशि के खर्च की प्रक्रिया से जुड़े प्रावधानों वाली मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि नियमावली को मंजूरी दे दी है।
ब्लाक व जिला स्तर पर आवेदन पत्रों के तेजी से निपटारे के लिए ब्लॉक स्तरीय कमेटी पांच हजार तक और जिलास्तरीय कमेटी 10 से 25 हजार तक की सहायता राशि पर 15 दिन में निर्णय लेगी। उच्च सहायता के लिए पांच लाख तक की आर्थिक सहायता के राज्यस्तरीय कमेटी बनेगी। स्वरोजगार के लिए भी धनराशि मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल छह प्रस्ताव पर मुहर लगी। सचिव (मंत्रिपरिषद) शैलेश बगौली ने फैसलों की जानकारी दी।