रुड़की: सार्वजनिक रूप से हथियार लहराने के बाद प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम, एक से अधिक हथियार रखने वालों को जमा करना होगा अतिरिक्त शस्त्र

रुड़की में हाल ही में सार्वजनिक रूप से हथियार लहराने और हवाई फायरिंग का एक वीडियो वायरल होने के बाद, जिला प्रशासन ने कठोर कदम उठाते हुए जिले में एक से अधिक हथियार रखने वालों को अतिरिक्त शस्त्र जमा कराने का आदेश दिया है। आदेश के अनुसार, जिनके पास दो या उससे अधिक हथियार हैं, उन्हें अपनी अतिरिक्त बंदूकें अनिवार्य रूप से जमा करानी होंगी, अन्यथा उनके सभी लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। यह कदम गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत उठाया जा रहा है।

जिलाधिकारी का आदेश
जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में दो या उससे अधिक हथियार रखने वालों को कम से कम एक शस्त्र जमा कराना होगा। अब तक सात शस्त्रधारकों ने अपने हथियार प्रशासन को सौंप दिए हैं, लेकिन यदि बाकी लोग इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी।

यूआईएन नंबर की अनिवार्यता
गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी शस्त्रधारकों को अब अपने लाइसेंस पर यूआईएन (विशिष्ट पहचान संख्या) की जानकारी देनी अनिवार्य है। यह व्यवस्था 2016 में NDAL पोर्टल की शुरुआत के साथ लागू की गई थी। जिला प्रशासन वर्तमान में ऐसे सभी लाइसेंस धारकों की गिनती और सत्यापन कर रहा है जिनके पास एक से अधिक हथियार हैं।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन लाइसेंस धारकों ने अब तक यूआईएन की जानकारी नहीं दी है, उन्हें 25 अप्रैल तक इसे प्रदान करना होगा। इसके बाद यूआईएन के बिना लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश
जिलाधिकारी ने जनपद के सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में शस्त्रधारकों की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि आदेश का सख्ती से पालन हो। जिन शस्त्रों की जानकारी NDAL पोर्टल पर अपडेट नहीं है या जिनकी संख्या निर्धारित सीमा से अधिक है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वायरल वीडियो का प्रभाव
कुछ दिन पहले, रुड़की में सार्वजनिक रूप से हथियार लहराने और हवाई फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिससे स्थानीय समुदाय में डर का माहौल बन गया। इस घटना ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और उसके बाद यह कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया गया है।

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