उत्तराखंड: होली से पहले मिलावटखोरों पर शिकंजा, फूड सेफ्टी विभाग ने जारी की एसओपी

देहरादून। होली से पहले उत्तराखंड में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने को लेकर सरकार सक्रिय हो गई है। फूड सेफ्टी विभाग ने राज्यभर में सख्त कार्रवाई के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी कर दी है।

एसओपी के अनुसार, मिलावट पाए जाने पर दोषियों पर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना और छह साल तक की सजा हो सकती है। विभाग ने बॉर्डर क्षेत्रों पर निगरानी बढ़ा दी है और ऑनस्पॉट टेस्टिंग की जा रही है।

खाद्य आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि बॉर्डर चेक पोस्टों पर सख्त निगरानी और सैंपलिंग अभियान तेज कर दिए गए हैं। वहीं, विजिलेंस सेल और सर्विलांस टीमों के जरिए बाजारों की कड़ी मॉनिटरिंग की जा रही है।

अपर आयुक्त एवं ड्रग कंट्रोलर ताजबर जग्गी ने कहा कि त्योहार से पहले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्यभर में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसओपी के तहत दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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