सेलाकुई और सिडकुल में धारा 163 लागू, प्रदर्शन और जमावड़े पर रोक

देहरादून: सेलाकुई और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ते श्रमिक असंतोष और प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है।

हाल के दिनों में कई औद्योगिक इकाइयों में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर श्रमिक धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर पथराव की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका बढ़ गई है। प्रशासन के अनुसार, कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया के जरिए भ्रामक सूचनाएं फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।

स्थिति को देखते हुए स्थानीय अभिसूचना इकाई को सक्रिय कर दिया गया है और औद्योगिक क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

आदेश के तहत सेलाकुई और सिडकुल क्षेत्रों में हथियार, लाठी-डंडा, तलवार या अन्य घातक वस्तुएं लेकर चलने पर रोक रहेगी। ईंट-पत्थर या हिंसा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का संग्रह भी प्रतिबंधित किया गया है।

इसके अलावा बिना अनुमति नारेबाजी, लाउडस्पीकर, सार्वजनिक सभा, जुलूस और प्रदर्शन आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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