वरिष्ठ खाद्य संरक्षा अधिकारी ने सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने को दिए निर्देश
एसके विरमानी /ऋषिकेश। खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा आज यहां यात्रा बस स्टैंड पर भारत सरकार की योजना क्लीन स्ट्रीट फूड हब के क्रियान्वयन के तहत क्लस्टर में नामित खाद्य कारोबारियों आडिट किया गया। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ खाद्य संरक्षा अधिकारी ऋषिकेश संजय तिवारी द्वारा सभी खाद्य कारोबारियों को अनुसूची – 4 का पालन करना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया।

इस दौरान एक कार्यशाला के माध्यम से कांवड़ मेले के दौरान कच्चे माल के रख रखाव, सफाई व्यवस्था एवं एक्सपायरी प्रोडक्टस पर विशेष ध्यान रखने के लिए सभी खाद्य कारोबारियों को यथा ढाबा, चाय पकोडा स्टाल, रिटेलर और रेस्टोरेंट व्यावसायियों को समुचित निर्देश दिए गए।
वरिष्ठ खाद्य संरक्षा अधिकारी ने बताया कि खाद्य संरक्षा अधिनियम 2006 के तहत सभी खाद्य कारोबारियों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में विधिक कार्यवाही की जाएगी। कार्यशाला के अन्त में वरिष्ठ खाद्य संरक्षा अधिकारी ने बताया कि रेट लिस्ट, स्थाई व्यवस्था, लाइसेंस /पंजीकरण, खाद्य भंडारण, खाद्य उत्पादों की सुरक्षित उपलब्धता की दृष्टि से कांवड़ मेले में निरंतर निरीक्षण किए जाएंगे।
