जिलाधिकारी ने सुद्धोवाला में विदेशी मदिरा और वाइन की फुटकर विक्री का लाइसेंस निरस्त किया

जिलाधिकारी सविन बंसल ने सुद्धोवाला स्थित “Your Daily Basket Departmental Store” के लिए जारी विदेशी मदिरा और वाइन की फुटकर विक्री का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। यह निर्णय आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 34 और 59 के तहत लिया गया है। साथ ही, जिला आबकारी अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

ग्रामीणों का विरोध और प्रशासन का सख्त कदम
यह निर्णय ग्राम सुद्धोवाला में स्थित वाइन शॉप के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किए गए विरोध के बाद लिया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि आस-पास के शिक्षण संस्थानों और निवासियों के लिए शराब की दुकान एक बड़ी समस्या बन गई है। इसके विरोध में महिलाओं और बुजुर्गों द्वारा लंबे समय से धरना दिया जा रहा था।

सुनवाई के दौरान, ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि वाइन शॉप की अनुमति चकराता रोड पर ली गई थी, जबकि दुकान भाऊवाला रोड पर स्थित है, जो मानकों के उल्लंघन का मामला है। दूसरी ओर, दुकानदार ने दावा किया कि सभी औपचारिकताएं पूरी की गईं हैं और दुकान का स्थान एमडीडीए द्वारा स्वीकृत है।

डीएम का निर्णय और क्षेत्रीय लोगों की प्रतिक्रिया
जिलाधिकारी सविन बंसल ने दोनों पक्षों को सुना और सभी तथ्यों का परीक्षण करने के बाद कड़ा निर्णय लिया। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय विधायक पहले ही इस मुद्दे पर ग्रामीणों से मिलकर उनका पक्ष सुन चुके थे।

डीएम के इस फैसले से क्षेत्रीय लोगों में खुशी की लहर है और उन्होंने प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि यह कदम उनके क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

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