खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग करने के मामले में जेल में बंद पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को बीते शुक्रवार को भी अदालत से राहत नहीं मिल पाई। सीजेएम कोर्ट ने पुलिस की ओर से दायर की गई हत्या के प्रयास की धारा हटाने की याचिका को निरस्त कर दिया और चैंपियन का रिमांड भी नामंजूर कर दिया। अब चैंपियन की ओर से जिला जज की अदालत में जमानत याचिका दायर की जाएगी।
घटना की पृष्ठभूमि
26 जनवरी 2025 को पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने समर्थकों के साथ रुड़की में विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर हमला किया था, जिसमें उन्होंने कई राउंड फायरिंग की थी। इस घटना के बाद, रुड़की पुलिस ने चैंपियन और उनके समर्थकों पर हत्या के प्रयास सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
इस घटना के बाद चैंपियन की पत्नी रानी देवयानी की शिकायत पर विधायक उमेश कुमार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, बाद में कोर्ट ने उमेश कुमार को जमानत पर रिहा कर दिया, जबकि चैंपियन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। तब से चैंपियन जेल में बंद हैं।
हत्या के प्रयास की धारा बरकरार
पुलिस ने जांच के दौरान चैंपियन पर लगे हत्या के प्रयास की धारा को हटाने का निर्णय लिया था, लेकिन सीजेएम कोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस की याचिका को नामंजूर करते हुए हत्या के प्रयास की धारा को जस का तस बनाए रखा। इसके अलावा, चैंपियन का रिमांड भी कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया, जिससे उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं मिली।
आगामी कदम
अब कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की ओर से जिला जज की अदालत में जमानत याचिका दायर की जाएगी। उनकी जमानत पर अदालत का अगला फैसला उनके भविष्य को तय करेगा।