उत्तराखंड में राफ्टिंग होगी सुरक्षित, बापूग्राम समेत कई मुद्दों पर कैबिनेट के फैसले

शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में साहसिक पर्यटन को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग क्याकिंग नियमावली में अहम संशोधन किए गए हैं।

नए प्रावधानों के तहत अब नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑपरेटरों और गाइडों पर कड़ी कार्रवाई होगी, जिसमें भारी जुर्माना, लाइसेंस निरस्त करना और ब्लैकलिस्ट में डालना शामिल है। बिना हेलमेट और लाइफ जैकेट राफ्टिंग कराने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि ओवरलोडिंग की स्थिति में प्रति यात्री अतिरिक्त दंड देना होगा।

इसी बैठक में कैबिनेट ने कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अंतर्गत सहसपुर स्थित स्किल हब में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के सुचारू संचालन के लिए सात पदों वाली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) के गठन को भी मंजूरी दी है। यह यूनिट प्रदेश के युवाओं को विदेशों में उपलब्ध रोजगार अवसरों, प्रशिक्षण और प्लेसमेंट से जोड़ने का काम करेगी। साथ ही, यह अंतरराष्ट्रीय कंपनियों और विभिन्न देशों के दूतावासों के साथ सीधे समन्वय स्थापित करेगी, जिससे युवाओं को वैश्विक स्तर पर बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें।

इस परियोजना पर सरकार अगले तीन वर्षों में लगभग 9.66 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिससे प्रदेश के युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुलने की उम्मीद है।

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