उत्तराखंड सरकार ने प्रदेशवासियों को पर्वतीय होली के अवसर पर एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 15 मार्च, शनिवार को पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय कार्यालयों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों और विद्यालयों में लागू रहेगा।
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, यह फैसला प्रदेश की संस्कृति और पारंपरिक त्योहारों को सम्मान देने के दृष्टिकोण से लिया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में पारंपरिक तरीके से मनाई जाने वाली होली, जिसे “पर्वतीय होली” कहा जाता है, उत्तराखंड की लोक संस्कृति का अहम हिस्सा है।
किन पर लागू नहीं होगा अवकाश?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सार्वजनिक अवकाश बैंकों, कोषागारों और उप कोषागारों पर लागू नहीं होगा, जिससे वित्तीय लेनदेन और बैंकिंग सेवाएं प्रभावित न हों।
अवकाश से जुड़ी प्रमुख बातें:
• तिथि: 15 मार्च (शनिवार)
• अवसर: पर्वतीय होली
• लागू क्षेत्र: समस्त उत्तराखंड
• लाभार्थी: सरकारी/गैर-सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज
• अपवाद: बैंक, कोषागार, उप-कोषागार