उत्तराखंड सरकार ने सरकारी सेवा में कार्यरत सभी विवाहित कर्मचारियों के लिए विवाह पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। अब कर्मचारियों को अपनी शादी का पंजीकरण यूसीसी (यूनीफाइड नागरिक रजिस्ट्री) पोर्टल पर करना होगा। यह कदम विवाहों के पंजीकरण की प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संदर्भ में सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे अपने संबंधित क्षेत्रों में नोडल अफसर नियुक्त करें, जो कर्मचारियों का समयबद्ध तरीके से विवाह पंजीकरण सुनिश्चित करें। नोडल अफसर संबंधित जिलों में कर्मचारियों के विवाहों का पंजीकरण करवाकर इसकी रिपोर्ट सचिव गृह को भेजेंगे।
पंजीकरण की समयसीमा और दिशा-निर्देश:
यह व्यवस्था 26 मार्च 2010 के बाद विवाह करने वाले कर्मचारियों के लिए लागू होगी। यानी, जो कर्मचारी 26 मार्च 2010 के बाद विवाह कर चुके हैं, उन्हें अपने विवाह का पंजीकरण यूसीसी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से कराना होगा।
इसके अतिरिक्त, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने भी इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं, ताकि विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू किया जा सके।
तकनीकी सहायता के लिए निर्देश:
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यूसीसी पोर्टल पर निर्बाध पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए निदेशक आईटीडीए को दिशा-निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी जिले या विभाग को तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है, तो वे निदेशक से तुरंत संपर्क कर सकते हैं, ताकि आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके।