बहुचर्चित जिला पंचायत अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनाव और सदस्यों के अपहरण प्रकरण पर सोमवार को लापता हुए पांच सदस्य भी कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उनकी बात सुनने से साफ इन्कार कर दिया। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम उनकी कहानी नहीं सुनना चाहते हैं। वे अपनी बात का पहले ही खंडन कर चुके हैं। उनका बयान मजिस्ट्रेट के वहां दर्ज करा दिए जाने की सूचना पर उच्च न्यायालय ने कहा कि जब वे लापता हुए ही नहीं थे तो बयान किस आधार पर दर्ज किए? पूछा कि जब अपहरण हुआ ही नहीं है तो पुलिस ने उन्हें अपनी कस्टडी में क्यों रखा?
उच्च न्यायालय ने नैनीताल की डीएम और एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि वे मामले में अब तक की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट में पेश करें। एसएसपी पीएन मीणा ने सुनवाई के दौरान वायरल वीडियो में अपहरण करते देखे गए सभी आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने की बात कही है।
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कपिल सिब्बल के जूनियर वकील कामत ने री-पोलिंग की मांग की। इस उच्च न्यायालय ने कहा कि वह अभी केवल चुनाव के दिन हुई घटनाओं से संबंधित प्रकरण पर ही सुनवाई कर रही है। कोर्ट में मंगलवार को भी सुनवाई होगी।
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