उत्तराखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सभी विभागों में संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतन, अंशकालिक, नियत वेतन और तदर्थ भर्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब किसी भी विभाग में इन माध्यमों से नई भर्ती नहीं की जा सकेगी।
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वे रिक्त नियमित पदों पर भर्ती के लिए चयन आयोगों को समय पर अधियाचन भेजें।
सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि कई विभागों ने पूर्व में जारी शासनादेशों का दुरुपयोग किया था। अब सभी विभागों को अनिवार्य रूप से नियमित रिक्तियों की भर्ती प्रक्रिया चयन आयोगों के माध्यम से ही करनी होगी।
मुख्य सचिव ने चेतावनी दी है कि अगर किसी अधिकारी ने इन निर्देशों की अवहेलना की तो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।